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लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या अपराध- शिवकुमार

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में शुक्रवार को डीसीएसके पीजी कॉलेज में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें छात्र-छात्राओं को उनके संवैधानिक अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी दी गई। साथ ही लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या को अपराध बताया गया।
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प्राधिकरण के सचिव शिव कुमार ने कहा कि लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। संविधान में सभी के अधिकार सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि लिंग परीक्षण कराना और कन्या भ्रूण हत्या दोनों ही अपराध है। उन्होंने घरेलू हिंसा, किशोर न्याय अधिनियम, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों, संरक्षण तथा शिक्षा के मौलिक अधिकार के साथ ही मूल अधिकार और कर्तव्यों के बारे में संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी दी । सलाह दी कि लोक अदालतों में छोटे-मोटे मामलों का निस्तारण करा लेना बेहतर होता है। ऐसे में मुकदमों का निस्तारण होने से समय और धन की बचत होती है। साथ ही आपसी कटुता भी समाप्त हो जाती है।
महिला अधिवक्ता हुमा रिजवी ने पास्को एक्ट, भरण पोषण के साथ ही महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों और डायल 1090 और डायल 100 के बारे में बताया। इस मौके पर विद्यालय के प्राचार्य डॉ एके मिश्र, डॉ सीपी राय, डॉक्टर बाबूलाल, एसआई संतोष कुमार यादव सहित काफी संख्या में छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहे।
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