मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने दहेज हत्या तथा लूट व हत्या के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
पहला मामला घोसी थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा देव नरायन सिंह निवासी सेमराजपुर की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। आरोप है कि वादी ने अपनी पुत्री तृप्ति की शादी 27 मई2015 अजित कुमार सिंह तिलई खुर्द निवासी से किया था शादी के बाद पति अजित कुमार , जेठ अजय , व जेठानी गोल्डी दहेज में कार की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे । दिनांक 10 अक्टूबर 2017 की रात्रि में मार पीट कर जला कर मार डाले। मामले में आरोपी घोसीथाना क्षेत्र के तिलई खुर्द गांव निवासी जेठानी गोल्डी पति अजय कुमार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
दूसरा मामला भी घोसी कोतवाली क्षेत्र का है। वादी परशुराम वर्मा कस्बा घोसी निवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि बड़े भाई विनोद वर्मा की ज्वेलरी की दुकान मझवारा मोड़ पर है। दिनांक 24 अप्रैल 2017 को सायं 6 बजे तीन अज्ञात लोग मोटरसाइकिल से आए और गोली मार कर ज्वेलरी का बैग लेकर भाग गए । मामले में आरोपी परसिया जयराम गिरी गांव निवासी रामाश्रय यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।