मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय श्री आहूजा की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। वहीं, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो आदिल आफताब अहमद ने दलित की हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।
पहला मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। मामले के अनुसार सैयदबाड़ा मुहल्ला निवासी मुहम्मद एहतेशाम और उसके भाई जीशान के ऊपर आरोपीगण ने जानलेवा हमला किया। मामले में आरोपी सैयदबाड़ा मुहल्ला निवासी शादाब अहमद पुत्र शमशाद और महरुपुर निवासी जहांगीर पुत्र सिराजुद्दीन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
दूसरे मामले में भीटी बॉडी कोट मोहल्ला निवासी सूरज सोनकर पुत्र जई सोनकर की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि कहासुनी के विवाद को लेकर आरोपीगण उसके भाई धर्मेंद्र सोनकर के ऊपर 25 जुलाई 2018 को तमंचे से फायर कर दिया। गोली विश्वनाथ के लड़के आशीष को लग गई, उसका भाई बाल-बाल बच गया। मामले में आरोपी मुहल्ला भीटी हनुमान नगर निवासी अमित वर्मा पुत्र कन्हैया वर्मा की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।