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हत्या का प्रयास में तीन आरोपियों की जमानत खारिज

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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने हत्या का प्रयास और गैरइरादतन हत्या के प्रयास में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला कोतवाली मुहम्म्दाबादगोहना क्षेत्र का है। ढ़ाढाचंवर गांव निवासी वादी मुकदमा वीरबल पुत्र हरिराम की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का आरोप है कि 23 जून 2017 को रास्ते के विवाद को लेकर आरोपीगण वीरेंद्र चौहान आदि ने उसके पिता हरिराम और चाचा शिवपूजन तथा परिवार के अन्य लोगों को मारपीटकर गंभीर चोटें पहुंचाया। मामले में आरोपी वीरेंद्र चौहान पुत्र उमा चौहान और कपिल चौहान पुत्र मल्लू चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। स्वाट टीम प्रभारी आनंद सिंह ने 15 नवंबर 2017 को बरलाई मोड़ के पास अवैध शराब फर्जी बिल्टी पर ट्रांसपोर्ट कर ले जाते समय पकड़ा। इस दौरान आरोपी ने पुलिस पार्टी पर तमंचे से फायर भी किया। मामले में आरोपी गाजियाबाद जिले के मोदीनगर थाना क्षेत्र के सचेतापुरी गोविंदपुरी निवासी गौरव कुमार पुत्र किशनपाल की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद जिला जज ने खारिज कर दिया।
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