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ठेकेदार हत्याकांड - अभियोजन की बहस पूरी

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मऊ। ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह की हत्या के मामले की सुनवाई शनिवार को एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक आदिल आफताब अहमद की अदालत में हुई । इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से बहस पूरी हो गई। बचाव पक्ष की ओर से बहस के लिए समय की मांग की गई। एडीजे ने मामले में बहस के लिए 24 जुलाई 2017 की तिथि नियत किया है। इस दौरान मामले में आरोपी सदर विधायक मुख्तार अंसारी को जेल से लाकर कोर्ट में पेश नहीं किया गया।
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मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। शहर कोतवाली क्षेत्र के गाजीपुर तिराहे के पास स्थित यूनियन बैंक के पास 29 अगस्त 2009 को ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस दौरान गोली लगने से अजय प्रकाश का चालक शब्बीर और साथी राजेश राय घायल हुए थे। बाद में उपचार के दौरान राजेश राय की मौत हो गई। घटना के बावत हरेंद्र सिंह की तहरीर पर शहर कोतवाली में अज्ञात हत्यारोपियों के विरुद्घ रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने विवेचना के दौरान सदर विधायक मुख्तार अंसारी, उमेश सिंह, रजनीश सिंह, संतोष सिंह, राकेश कुुमार पांडेय, अमरेश , अनुज कन्नौजिया, हनुमान कन्नौजिया सहित 12 लोगों का नाम प्रकाश में आया। सभी के विरुद्व पुलिस ने आरोप-पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। मामले में दोनों पक्षों का साक्ष्य पूरा हो चुका है। शनिवार को अभियोजन की ओर से एडीजीसी श्रीप्रकाश यादव, अधिवक्ता अमरनाथ सिंह और फतेहबहादुर सिंह तथा दयाशंकर राय ने बहस करते हुए अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दारोगा सिंह, लियाकत अली और अन्य ने पैरवी करते हुए बहस के लिए समय की मांग की। एडीजे ने मामले में बहस के लिए 24 जुलाई 2017 की तिथि नियत कर दिया। विनोद कुमार सिंह
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