मऊ। दो किलो वाट भार घरेलू बत्ती, पंखा श्रेणी तथा औद्योगिक श्रेणी, निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर 2018 तक के विद्युत बिलों में सरचार्ज के रूप में लगाई गई धनराशि में 100 प्रतिशत छूट दिए जाने के लिए सरचार्ज समाधान योजना लागू की गई है। योजना के तहत एक जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक सरचार्ज समाधान योजना में पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को माह-दिसंबर 2018 तक के विद्युत बिल में प्रदर्शित मूल धनराशि (सरचार्ज राशि को छोड़कर) का 30 प्रतिशत धनराशि पंजीकरण धनराशि के रूप में जमा करना होगा।
पंजीकरण के पश्चात 31 मार्च 2019 तक संशोधित विद्युत बिल को जमा किया जाना अनिवार्य है। पंजीकरण राशि को विद्युत बिल के विरुद्ध किया गया भुगतान माना जायेगा। यह योजना धारा-3, धारा-5 निर्गत एवं विवादित विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों पर भी लागू होगी। ऑनलाईन प्रणाली पर उपभोक्ता के पंजीकरण एवं भुगतान की व्यवस्था है लागू की गई है। यह सुविधा सभी खंड, उपखंड कार्यालय एवं सीएससी जनसुविधा केंद्रों पर उपलब्ध होगी।