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सात आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने हत्या और हत्या के प्रयास सहित सात मामलों में सात आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, छपरा गांव निवासी चंद्रावती देवी के पति श्याम बिहारी की संपत्ति हड़पने के लिए साजिश करके पांच अप्रैल 2018 को हत्या कर शव को नैनवा गांव में फेक दिया गया जो सात अप्रैल को बरामद हुआ। आरोपी चक बदरुद्दीन छपरा गांव निवासी सुरेश पुत्र विजय मल्ल ने जमानत की अर्जी दी। दूसरा मामला थाना हलधरपुर क्षेत्र का है। मखना गांव निवासी शैलेंद्र सिंह गैस एजेंसी से पांच अक्तूबर 2018 को घर जा रहा था। रास्ते में आरोपीगण ने तमंचे की बट से प्रहार कर उसकी हत्या का प्रयास किया और रुपया तथा अन्य कागज छीन लिए। आरोपी रज्जू का पूरा सिधवल गांव निवासी संजय यादव पुत्र राम बदन यादव की ओर से जमानत की अर्जी दी गई।
तीसरा मामला भी हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह पर संजय यादव पुत्र रामबदन यादव ने 11 अक्तूबर 2018 को जान से मारने के लिए फायर किया । आरोपी संजय यादव की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। चौथा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। वादी मुकदमा रणधीर यादव के ऊपर डीसीएसके पीजी कॉलेज में पर्चा दाखिला और वापसी को लेकर 28 अक्तूबर 2018 को फायर किया गया। आरोपी अमित राय पुत्र धनंजय राय ने जमानत की अर्जी दी। पांचवा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। निरीक्षक परमानंद मिश्रा ने 18 अगस्त 2018 को बलुआ पोखरा के पास से आरोपी को मिलावटी शराब और अन्य सामाग्री बरामद किया। आरोपी राकेश राजभर ने जमानत की अर्जी दी। छठा और सातवा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। वादी मुकदमा हड़हुआ गांव निवासी पारसनाथ सिंह का मोबाइल व अन्य सामान चोरी हो गया। वही दादनपुर अहिरौली गांव निवासी संजय यादव पुत्र केदारनाथ यादव का आठ अक्टूबर 2018 को भट्टे से ट्रैक्टर चोरी हो गया। दोनों लोगों का चोरी गया सामान पुलिस ने आरोपीगण के पास से बरामद किया। आरोपी जुबेर खान और बंटी सिंह ने जमानत की अर्जी दी।
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