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अलग-अलग मामलों में सात की जमानत अर्जी खारिज

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मऊ (ब्यूरो)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने मार-पीटकर गंभीर चोट पहुंचाने और हत्या के प्रयास के मामले में सात आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्कों केे सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा अरदौना गांव निवासी राजकिशोर की बेटी अर्चना की शादी एक जून 2017 को थी। उसी दौरान डीजे पर डांस करने को लेकर सुनील को मारपीट कर गंभीर चोटे पहुंचाई गई। सुनील को आंख पर गहरी चोटे आई। मामले में आरोपी अजय पुत्र रामबृक्ष की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी हरिद्वार राय के तर्कों केे सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया। उधर, दूसरा मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। दुबारी चौकी प्रभारी रहे एसआई नवलकिशोर नौ अप्रैल 2017 को विवादित पोखरी से निकाली गई मछली का बटवारा कराने गए थे। उसी दौरान पुलिस पार्टी पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। मामले में आरोपी राजकुमार पुत्र श्रीराम, श्रीराम चंद्रदीप, सुग्गा श्रवण पुत्र राजदेव, अनिल पुत्र सुग्गा श्रवण, गाजर पुत्र दल्लू और अजय पुत्र गाजर की ओर से अलग-अगल दो जमानत अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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