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चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने दहेज हत्या, हत्या का प्रयास और जालसाजी के कुल चार मामलों में चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया ।
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पहला मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। ताजोपुर सूखा पट्टी गांव निवासी पवन कुमार यादव की बहन साधना यादव को दहेज के लिए सात जुलाई 2018 की रात गला दबाकर हत्या कर दी गई। आरोपी रणवीरपुर गांव निवासी रामायन यादव पुत्र जगदीश की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। दूसरा मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। रजा नगर अदरी निवासी मोहम्मद जीशान पुत्र एखलाक की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि आरोपी ने उसके भाई अबूजर को कैंची से जान लेने की नीयत से हमला किया। जिससे उसे पेट में गंभीर चोट आई। आरोपी रजा नगर अदरी निवासी फैजान पुत्र मोहम्मद अयूब की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी।
तीसरा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा दीपक राय के गांव का विनोद यादव पुत्र रामचंद्र 40 वर्षों से लापता था। आरोपीगण साजिश करके 19 मई 2018 को उसकी संपत्ति का फर्जी तरीके से बैनामा करा लिया। मामले में आरोपी बसारथपुर गांव निवासी प्रमोद यादव पुत्र रामचंद्र की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। चौथा मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। वादिनी मीरपुर गांव मुकदमा ऊषा देवी से आरोपी ने रिलायंस का एजेंट बताकर दो किस्तो में 60 हजार रुपया हड़प लिया। आरोपी बनपोखरा निवासी अच्छेलाल पुत्र पूर्णवासी की और से जमानत के लिए अर्जी दी गई।
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