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दो की जमानत अर्जी खारिज

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने नशीला पाउडर और मिलावटी शराब बरामदगी के अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला जीआरपी थाना क्षेत्र का है। जीआरपी प्रभारी राघवेंद्र कुमार मिश्रा ने 22 फरवरी को किडिहिरापुर स्टेशन के पास से आरोपी को नशीले पाउडर संग पकड़ा था। आरोपी सुल्तानपुर जनपद के लंभुआ थाना क्षेत्र के धरबाजपुर गांव निवासी रमेश कुमार सिंह पुत्र नरेंद्र बहादुर सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। दूसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। आबकारी निरीक्षक घोसी नामवर सिंह ने नौ फरवरी को आरोपी को मिलावटी शराब के साथ पकड़ा था। आरोपी रायबरेली जनपद के हलमऊ थाना क्षेत्र के रजऊ का पूरा गांव निवासी रामकिशुन पुत्र भगवती लोध की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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