मऊ। राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदिल आफताब अहमद ने बताया कि दीवानी कचहरी में आठ दिसंबर 2018 को वृहद राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के मुकदमों का निस्तारण पक्षकारों के माध्यम से सुलह समझौता अथवा जुर्म स्वीकृति के आधार पर किया जाएगा। कहा कि लोक अदालतों में मुकदमों का निस्तारण होने से अनावश्यक मुकदमों से मुक्ति मिल जाएगी।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पारिवारिक विवादों से संबंधित मामले, चेक बाउंस, मोटर वाहन अधिनियम, वाहन दुर्घटना के मामले, विद्वत अधिनियम, किरायेदारी, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, पुलिस एक्ट, मनोरंजन, बांट माप, आबकारी अधिनियम, नगरपालिका, बैंक लोन आदि के मामलों का निस्तारण पक्षकारों की सहमति से होगा। कहा कि लोक अदालत में निस्तारित मुकदमें अंतिम रुप से निस्तारित माने जाते हैं। इसके विरुद्ध किसी प्रकार की अपील योजित करने की संभावना नहीं होती है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वह अपना मुकदमा लोक अदालत में लगवाकर निस्तारित करा लें।