जिला विधिक सेे प्राधिकरण के तत्वावधान में सोमवार को तहसील सदर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न विषयों पर लोगों को विधिक जानकारी दी गई। साथ ही लोक अदालत के महत्ता के बावत बताया गया।
प्राधिकरण के सचिव शिवकुमार ने बताया कि अगर लोक अदालत में मुकदमों का निस्तारण करा लेते है तो दी गई कोर्ट फीस वापस हो जाएगी। साथ ही उसकी न तो अपील होती है न ही रिविजन। मामले सुलह हो जाने से आपसी कटुता समाप्त हो जाती है। इसमें न तो किसी की हार होती है न ही किसी की जीत। इस दौरान उन्होनें मध्यस्थता और सुलह समझौता तथा प्ली वारगेनिंग के बावत जानकारी दी गई। इस मौके पर तहसील सदर मिथिलेश कुमार त्रिपाठी, तहसीलदार चंद्रभूषण प्रताप आदि लोग उपस्थित रहे।