मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद कमार सिंह ने सुनवाई के बाद जालसाजी के दो मामलों में एक दर्जन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश शहर कोतवाली पुलिस को दिया।
कोपागंज थाना क्षेत्र के बसारतपुर निवासी आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने एक प्रार्थना पत्र आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी नंबर 366 में आरोपित 5 अगस्त 11 को फर्जी तरीके से कागजात सरकारी में हेराफेरी करके बैनामा करा लिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीजेएम ने धवरियासाथ निवासी अवधेश, मोहन, मोतीचंद, विधि तथा बसारतपुर निवासी लालची देवी, हरिलाल व रामानंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश कोतवाली नगर को दिया । दूसरा मामला में कोतवाली नगर के नौ पुरवा निवासी चंपा ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । आरोप है कि 30 मई 2014 को पैसा को दोगुना करने की बात कह कर 4 लाख 50 हजार रुपया रोज वैली कार्यालय पर ले गए। तथा 2 गुना व 3 गुणा करने की बात को लेकर जमा करा लिए पैसा वापस मांगने पर गाली गुप्ता तथा जान से मारने की धमकी दिए । मामले को गंभीरता से लेते हुए सीजेएम ने नवपुरवा निवासीगण सुरेश चौहान, रामविलास चौहान, वीरेंद्र चौहान तथा सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बेलचौरा निवासी वीरेंद्र चौहान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश कोतवाली नगर को दिया।