मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन लालचंद गुप्ता ने आठ वर्षीय बालक का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में आरोपी बने व्यक्ति की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है।
मामले के अनुसार 20 जून 2015 को वादी मुकदमा के आठ वर्षीय पुत्र मुहम्मद जहीर हैदर का अपहरण कर गला कस उसकी हत्या कर दी गई। बाद में उसके शव को कई टुकड़े कर घोसी स्थित सीताकुंड के पास फेंक दिया गया। वादी की तहरीर पर पुलिस ने मामले की गुमशुदगी दर्ज किया था। तत्कालीन एसओं कोपागंज देवेंद्र कुमार सिंह ने 27 जून 2015 को रियाज अहमद, आजाद अहमद, अब्दुल सलाम को पकड़ा। आरोपियों ने पुलिस करे जहीर हैदर का अपहरण कर रस्सी से गला कस कर हत्या करना तथा शव को कई टुकड़ो में काटकर उसे घोसी स्थित सीताकुंड के पास फेंकने की बात बताया। पुलिस ने आरोपियों के निशानदेही पर किशोर का सिर और अन्य भाग बरामद किया। मामले में आरोपी हकीमपुरा कोपागंज निवासी अब्दुल सलाम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी हरिनारायन विश्वकर्मा के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया।