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दहेज हत्या सहित तीन मामलों में चार की जमानत खारिज

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने दहेज हत्या, हत्या के प्रयास और गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला थाना चिरैयाकोट का है। मामले के अनुसार सुरेश यादव की पुत्री सविता की शादी मई 2014 में इंद्रासन यादव के साथ हुई थी। ससुराल वाले दहेज में दो लाख रुपये की मांग कर प्रताड़ित करते थे। वादी का आरोप है कि 17 जुलाई 2018 को जलाकर मार डाले। मामले में आरोपी सास कारुवीर फतेहपुर गांव निवासिनी फूलमती देवी पत्नी विशु यादव की ओर सेे जमानत अर्जी दी गई। दूसरा मामला कोतवाली मुहम्मदाबादगोहना क्षेत्र का है। मामले के अनुसार महरूपुर निवासिनी शकीला खातून ने प्रार्थना पत्र दिया कि 19 मई 2017 को उसके पड़ोसी जमाल, नौशाद, नेसार ,दिलशाद, इरशाद, शादाब, सेराज आदि ने अपने हाथ में लाठी डंडा चाकू लेकर जान मारने की नीयत से हमला कर दिए। बचाने आए आरिफ, असलम, शाहनवाज आदि को लाठी डंडा चाकू से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिए। मामले में आरोपी महरूपुर गांव निवासी सेराज पुत्र यूसुफ की ओर से जमानत की अर्जी दी गई।
तीसरा मामला थाना मधुबन क्षेत्र का है। मामले के अनुसार वादी पलकधारी की पत्नी सायं साढे़ छह बजे खेत की तरफ से आ रही थी। उसी दौरान हरिकिशन के घर के सामने फिसल कर गिर गई। वह कही की रास्ते में पशु क्यों बांधते है। आरोप है कि हरिकिशन, प्रभुनाथ, अंशु लाठी डंडा से मारने पीटने लगे जिससे पलकधारी को सिर में गंभीर चोटें आई। मामले में आरोपी गोपालपुर निस्फी निवासी प्रभुनाथ, हंसू पुत्रगण हरिकिशुन की ओर से जमानत की अर्जी दी गई । जिसे सुनवाई के बाद जिला जज ने खारिज कर दिया।
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