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जमानत अर्जी खारिज

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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने गैर इरादतन हत्या का प्रयास सहित दो मामलों में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया । जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्कों को सुनने के बाद पारत किया।
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पहला मामला नाजायज गाजा बरामदगी का सरायलखंसी थाने का है । थाने के दरोगा और स्वाट टीम प्रभारी मय हमराही पुलिस थाना क्षेत्र के भैसही नदी पुल से सरया रघुनाथपुर गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर मौजूद थे। इस दौरान गांव निवासी आरोपी सुदामा यादव को पुलिस टीम ने छह किलों गांजा के साथ पकड़ा गया । आरोपी सुदामा की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिस पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला गैर इरादतन हत्या के प्रयास और गंभीर चोट पहुंचाने का मुहम्मदाबादगोहना कोतवाली क्षेत्र का है। खेत में बुवाई की बात को लेकर 24 नवंबर 2017 को क्षेत्र के महरूपुर डगौली गांव निवासी वादिनी नीलम देवी व उसके परिवार वालो को लाठी डंडा से मारकर गंभीर व प्राणघातक चोट पहुंचाई गई । मामले में आरोपी दो सगे भाइयों प्रमोद पाल और विनोद पाल की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद जिला जज ने खारिज कर दिया । विनोद कुमार सिंह
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