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हत्या सहित दो मामलों में रमेश सिंह सहित दो की जमानत खारिज

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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने हत्या के दो मामलों की सुनवाई करने के बाद आरोपी बने व्यक्तियों की जमानत खारिज कर दिया। इसमें पूर्व ब्लाक प्रमुख रमेश सिंह काका की जमानत अर्जी भी खारिज हुई।
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पहला मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव का है, गांव निवासी वादी मुकदमा अब्दुल खां की तहरीर पर पुलिस ने थाने में अज्ञात बदमाशों के विरूद्घ रिपोर्ट दर्ज की। वादी ने दर्ज रिपोर्ट में पुलिस को बताया कि बीते 22 जून 2017 की रात 11 बजे के करीब बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने मस्जिद में सूअर का मांस फेका, साथ ही विरोध करने पर इंतखाब में बैठे गांव के बुजुर्ग मुहम्मद यूनूस की गोली मार हत्या कर दिए। इलाज के दौरान मुहम्मद युनूस की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरु किया। दौरान विवेचना कैथौली गांव निवासी रमेश सिंह काका का नाम प्रकाश आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर चालान कर दिया। मामले में आरोपी रमेश सिंह काका की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी हरिद्वार राय के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। दुबारी क्षेत्र में 16 अप्रैल 2017 को हरिलाल का पुरा में अज्ञात व्यक्ति के शव की सूचना पर तत्कालीन एसओ योगेंद्र बहादुर सिंह ने अज्ञात लोगों के विरुद्व रिपोर्ट दर्ज कराया। मृतक की पहचांन दोहरीघाट थाना क्षेत्र के तारनपुर गांव निवासी सीताराम चौहान के रुप में हुई। विवेचना में मृतक के गांव के ही महेंद्र चौहान पुत्र हरिलाल चौहान का नाम प्रकाश में आया। मामले में आरोपी महेंद्र चौहान की ओर से जमानत के लिएअर्जी दी गई।अर्जी पर बचाव पक्ष और डीजीसी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया। विनोद कुमार सिंह
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