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चुनाव के दौरान बूथ पर मारपीट करने के मामले में चार को सजा

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो आदिल आफताब अहमद ने सुनवाई के बाद बुधवार को पंचायत चुनाव के दौरान फर्जी मतदान की बात को लेकर पीठासीन अधिकारी के साथ मारपीट करने के मामले में नामजद पांच आरोपियों में से चार को 11-11 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। एक आरोपी अनूप सिंह की मौत होने से उसके मुकदमे को खत्म कर दिया गया।
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मामले के अनुसार सरायलखंसी थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव निवासी लोचन राम पुत्र शीतलू राम की तहआरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन था कि सात अप्रैल 1995 को पंचायत चुनाव के दौरान उसकी ड्यूटी भावरकोल गांव में पीठासीन अधिकारी के रुप लगी थी। बूथ में भावरकोल गांव के राजेंद्र प्रसाद सिंह पुत्र चंद्रदेव सिंह, प्रदीप कुमार सिंह पुत्र उदयभान सिंह, कृष्णानंद सिंह पुत्र सर्वदेव सिंह, अम्बरीश सिंह पुत्र राजेंद्र प्रसाद सिंह तथा अनूप सिंह ने फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए मारपीट की और जातिसूचक शब्दों को प्रयोग किया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रामध्यान पांडेय ने आठ गवाहों को पेश किया। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद सजा सुनाई।
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