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दलित के साथ मारपीट के मामले में दोषी पांच को दो- दो वर्ष की सजा

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदिल आफताब अहमद ने दलित के साथ मारपीट के मामले में मंगलवार को दोषी पाए गए पांच लोगों को सुनवाई के बाद बुधवार को दो-दो वर्ष की सजा के साथ ही प्रत्येक को कुल साढे सात-साढ़े सात हजार रुपया अर्थदंड निर्धारित किया। अर्थदंड न देने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वही अर्थदंड जमा हो जाने के बाद अस्सी प्रतिशत धनराशि घायल राजकिशोर को देने का आदेश दिया। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है।
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मामले के अनुसार, वादी मुकदमा राजकिशोर की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन था कि वह अनुसूचित जाति का है। तथा उसकी पत्नी अलीपुर गांव की प्रधान है। हिसामपुर ग्राम भी उसी ग्राम सभा में आता है। चुनावी रंजिश को लेकर तीन फरवरी 2006 को आरोपीगण हिसामपुर गांव निवासी केदार पुत्र श्रीपति, गजेंद्र पुत्र सूर्यनाथ, रामगोविंद यादव पुत्र केदार, शिवनाथ पुत्र श्रीपति और सूर्यनाथ यादव पुत्र श्रीपति उसे और शिवानंद को गाली गलौज करते हुए मारेपीटे तथा जान से मारने की धमकी दिए। इस आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवचेना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। बुधवार को एडीजे ने पांचों को एससीएसटी एक्ट में एक-एक वर्ष की सजा के साथ ही दो- दो हजार रुपया अर्थदंड निर्धारित किया। वही बल्वा और मारपीट तथा गाली देने के मामले में क्रमश: एक- एक वर्ष की सजा के साथ ही एक-एक हजार रुपया अर्थदंड तथा हमला के मामले में दो-दो माह की सजा के साथ ही पांच-पांच सौ रुपया अर्थदंड और धमकी के मामले में एक-एक वर्ष की सजा के साथ ही दो-दो हजार रुपया अर्थदंड निर्धारित किया।
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