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गैरइरादतन हत्या सहित तीन मामलों में पांच की जमानत खारिज

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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने गैरइरादतन हत्या सहित तीन मामलों में पांच आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। वादी मुकदमा सर्वेश यादव के घर पर पहुंचकर आरोपीगण कन्हैया आदि ने उसके परिवार के लोगों के साथ मारपीट किया। मारपीट में कामता यादव, सर्वेंद्र यादव, संदीप यादव सहित दस लोगों को चोटे आई। इलाज के दौरान कामता यादव की मौत हो गई । मामले में आरोपी कन्हैया पुत्र शिवकुमार, पंकज पुत्र देवेंद्र कुमार और शिवधन पुत्र बिहारी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। शहर कोतवाल सुरेश कुमार मिश्रा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुइ्र। आरोप है कि आरोपी ने उनके मोबाइल पर झूठी सूचना दिया। मामले में आरोपी कोतवाली मुहम्मदाबादगोहना क्षेत्र के खड़गलिया गांव निवासी दिनेश कुमार पुत्र विदेशी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया। तीसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने छह अक्तूबर 2017 को औद्योगिक क्षेत्र के पास से अवैध शराब बरामद किया था। मामले में आरोपी अंबेडकर नगर जिले के अहेलिया विशुनीपुर बेवना गांव निवासी नीरज पांडेय पुत्र जीतबहादुर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई । अर्जी पर बचाव पक्ष और डीजीसी के तर्को को सुनने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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