फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हत्या सहित तीन मामलों में तीन की जमानत खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने हत्या, हत्या का प्रयास तथा अपमिश्रित शराब बरामदगी के तीन मामलों में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
विज्ञापन

पहला मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार नदवासराय निवासी वादी मुकदमा मुहम्मद सादिक के बहनोई नोमान की संपत्ति के विवाद को लेकर 29 अक्टूबर 18 को हत्या कर दी गई। मामले में आरोपी नदवासराय निवासी सलमान खान पुत्र अनीस अहमद की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला थाना मधुबन क्षेत्र का है। 25 सितंबर 17 को स्वाट प्रभारी आनंद कुमार सिंह ने अन्य सह अभियुक्त गण के साथ पुलिस पर फायर कर हत्या का प्रयास करने के मामले में पकड़ा था। अभियुक्त के पास से पुलिस ने कार्बाइन, लूट की मोटरसाइकिल व नाइन एमएम की पिस्टल तथा जिंदा कारतूस बरामद हुआ। मामले में आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के छत्तरपुर निवासी लालजीत उर्फ लालजी यादव पुत्र शिवचंद की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के खारिज कर दिया। तीसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। यहां एसआई यशवंत सिंह ने 29 अक्टूबर 2018 को अपमिश्रित शराब बरामद किया। मामले में आरोपी भीरा निवासी राकेश राजभर उर्फ राकेश कुमार उर्फ अनिल राजभर पुत्र महातम राजभर की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद जिला जज ने खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें