आश्रम पर कब्जा करने वालों को संरक्षण देने का यूपी के वित्त मंत्री पर आरोप लगा है। मामले में सनातन धर्म रक्षा पीठ के पीठाधीश्वर कौशल किशोर ठाकुर की ओर से कोर्ट में वाद दायर किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री से भी शिकायत की गई है।
वृंदावन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम एमपी एमएलए की कोर्ट ने सोमवार को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के खिलाफ वाद दायर करने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 12 मई की तारीख मुकर्रर की है।
विज्ञापन
सनातन धर्म रक्षा पीठ के पीठाधीश्वर कौशल किशोर ठाकुर ने कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वृंदावन के संत स्वामी शरणानंद के विख्यात मानव सेवा संघ आश्रम पर कब्जा करने वाले को संरक्षण दे रहे हैं।
साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को बचा रहे हैं। उन्होंने वित्त मंत्री की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी की थी, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई न होने पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने सोमवार को याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 12 मई की तारीख मुकर्रर की है।