मथुरा। ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर कीमती सामान लूटने वाले को एडीजे एनडीपीएस एक्ट सप्तम विद्या भूषण पांडेय ने बुधवार को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। जहरखुरान पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जीआरपी ने 1 जुलाई 2021 को चेकिंग के दौरान रेलवे जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 8/9 से ट्रेनों में जहरखुरानी कर यात्रियों का कीमती सामान लूटकर ले जाने वाले नई दिल्ली के अजमेरी गेट निवासी अमित गौतम उर्फ अमृत को गिरफ्तार किया था। जीआरपी ने उसके कब्जे से 150 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया था। जीआरपी ने उसे कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। अमित ने कई बार जमानत के लिए न्यायालय में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दी।