फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mathura News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष की कैद

Tue, 08 Aug 2023 11:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
विज्ञापन
विज्ञापन
मथुरा। एडीजे विशेष पॉक्सो कोर्ट रामकिशोर यादव की अदालत से मंगलवार को एक नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को तीन साल कारावास की सजा और 25500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता एसडीजीसी अलका उपमन्यु ने बताया कि थाना रिफाइनरी में 3 मई 2022 को इस सबंध में मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़िता घटना वाले दिन अपने घर में अकेली थी। परिवार वाले शादी में गए थे। घर के सामने से पप्पू ठाकुर जा रहा था, जिससे पीड़िता ने पिता से फोन पर बात कराने का अनुरोध किया था।

आरोप था कि पिता से बात कराने के बाद पप्पू कुछ सामान लेने के बहाने घर में घुस आया और उनकी बेटी से छेड़खानी करने लगा। पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी भाग गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोषी करार देकर पप्पू ठाकुर को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें