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क्लेम की धनराशि से तीन लाख रुपये हड़पने का आरोप, चार के खिलाफ रिपोर्ट

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टैंटीगांव। सुरीर कोतवाली क्षेत्र में सड़क दुघर्टना में युवक की मौत के बाद क्लेम के एवज में मिले तीन लाख रुपये हड़पने के मामले में दो नामजद और दो अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। यह कार्रवाई एसएसपी के आदेश पीड़िता की तहरीर पर हुई है।
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प्रभा उर्फ पूजा पत्नी गणेश निवासी मोहल्ला भोजगढ़ी सुरीर की तहरीर पर दर्ज केस के अनुसार, उनके पति की मौत 3 नवंबर 2020 को सड़क दुर्घटना में हो गई थी। लोक अदालत में 11 दिसंबर 2021 को ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी से 12 लाख 20 हजार रुपये क्लेम राशि मिलना तय हुआ था। २५ दिसंबर को रकम निकालने पर अधिवक्ता महमूद खान ने उससे तीन लाख रुपये लेकर अपने पास रख लिए और घर पहुंचकर देने की बात कही। रकम आज तक नहीं दी गई। मांगने पर भी रकम आज तक नहीं दी। जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उसके जेठ विष्णु द्वारा 23 सितंबर को महमूद खान के फोन पर काल कर रुपये मांगे तो उसने मना कर दिया। 24 सितंबर को सुबह महमूद खान उसके घर आया। गाड़ी में अपने भाई व दो अज्ञात लोगों को साथ लाया। उसने आते ही मारपीट की। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार त्यागी का कहना है कि तहरीर के आधार पर महमूद खान, अजीज निवासीगण सुरीर विजऊ और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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