फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mathura News: बोलेरो में दुष्कर्म करने वाले को 15 साल का कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
मथुरा। महिला से दुष्कर्म और लूट करने वाले को एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट द्वितीय ने दोषी करार दिया है। अदालत ने मंगलवार को दोषी को 15 साल के कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
विज्ञापन

नौहझील थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला 15 अप्रैल 2018 की सुबह घर से नौहझील स्वास्थ्य केंद्र पर दवा लेने के लिए निकली थी। वह पिथोरा अड्डा पर खड़ी वाहन का इंतजार कर रही थी तभी वहां एक गांव का पूरन सिंह अपनी बोलेरो गाड़ी से पहुंचा और महिला को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। पूरन ने रामस्वरूप के बाग के निकट अपनी गाड़ी को रोका और उसके शीशे बंद कर महिला के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने महिला को मांट रोड पर गाड़ी से उतार दिया। उसका सामान व पांच सौ रुपये लूट लिए।
पीड़िता के पति ने नौहझील थाने में पूरन सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। कुछ समय बाद उसे जमानत मिल गई। मुकदमे की सुनवाई एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ब्रिजेश कुमार की कोर्ट में हुई। कोर्ट का फैसला आने के बाद दोषी को जिला कारागार भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें