मथुरा। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता को बंधक बनाकर मारपीट करने के चर्चित मामले में बरसाना के पूर्व चेयरमैन समेत 44 आरोपियों को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने मंगलवार को सुनवाई के बाद सभी आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
मामला बरसाना थाना क्षेत्र का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता दिवाकर शर्मा का अपहरण करने, बंधक बनाकर मारपीट किए जाने का आरोप है। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बरसाना के पूर्व चेयरमैन बलराज चौधरी सहित 44 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपियों की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी।
मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में पूर्व चेयरमैन समेत 44 आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। आरोपियों के अधिवक्ताओं ने उन्हें निर्दोष साबित करने का काफी प्रयास किया, लेकिन डीजीसी क्राइम शिवराम तरकर की दलील, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर सभी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपियों के अधिवक्ता अब हाईकोर्ट की शरण में जाने की तैयारी में हैं।