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Mathura News: देह व्यापार की आरोपी महिला की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

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मथुरा। स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार कराने की आरोपी महिला की अग्रिम जमानत जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। आरोपी के अधिवक्ता ने उसे निर्दोष बताते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी, लेकिन डीजीसी क्राइम के विरोध के चलते कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया।
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कोतवाली पुलिस ने 24 अक्तूबर को विकास मार्केट में संचालित स्पॉ सेंटर में छापा मारा था। इस दौरान पुलिस ने पांच युवती और छह युवकों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने देह व्यापार के आरोप में स्पा संचालक महिला और उसके साथी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। देह व्यापार की आरोपी महिला ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की।
आरोपी महिला के अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि पुलिस ने अपना गुड वर्क दिखाने के लिए झूठा और रंजिशन फंसाया है। महिला स्पा सेंटर में ब्यूटीशियन का कार्य करती है। जबकि डीजीसी क्राइम ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट को बताया कि प्राथमिकी में महिला नामजद है। मामले की विवेचना चल रही है और जमानत देने पर विवेचना प्रभावित होगी। संवाद
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