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Mathura News: आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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मथुरा। पुलिस अभिरक्षा से भागने के प्रयास के आरोपी की जमानत अर्जी मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) डॉ. पल्लवी अग्रवाल ने खारिज कर दी। जानलेवा हमले के आरोप में कोर्ट में तारीख पर न आने के कारण आरोपी हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुए थे।
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छाता के गांव दौताना निवासी हिस्ट्रीशीटर अनीश उर्फ छोटू के खिलाफ वर्ष 2012 में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ। जमानत मिलने के बाद वह कोर्ट में तारीख करने नहीं आया। इस पर कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। 9 सितंबर 2025 को उसने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर वारंट वापसी की याचिका दायर की। कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज करते पुलिस अभिरक्षा में लेने का आदेश सुना दिया।
कोर्ट का आदेश होने के कुछ समय बाद पुलिस अभिरक्षा से अनीश भाग निकला। हालांकि कोर्ट की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया था। सदर थाने में उसके खिलाफ पुलिस अभिरक्षा से भागने का मुकदमा दर्ज हुआ। पिछले दिनों उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) के यहां याचिका दायर की। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता की दलील, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर उसकी जमानत खारिज कर दी।
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