मथुरा। डालमिया फार्म हाउस व टीटीजेड क्षेत्र में पेड़ काटने के मामले में दाखिल जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एनजीटी कोर्ट में विचाराधीन मामले का इसमें जिक्र नहीं किया गया है। यह न्याय संगत के हिसाब से गलत है। इधर, एनजीटी कोर्ट मामले में 22 जनवरी को सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नरेंद्र गोस्वामी की दाखिल जनहित याचिका में टीटीजेड क्षेत्र की देखरेख करने वाली कोर्ट कमेटी, प्रत्येक पेड़ की यूनिक आईडी के साथ-साथ डालमिया फार्म हाउस में पेड़ काटने से लेकर लेनदेन तक ईडी या सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई थी। दरअसल, 18 सितंबर की रात को जैंत थाना क्षेत्र स्थित 36 एकड़ में फैले डालमिया फार्म हाउस में 454 पेड़ों को अवैध रूप से काटा गया था।
इसके बाद नरेंद्र गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट को दरवाजा खटखटाया था। 6 जनवरी को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। अधिवक्ता ने बताया है कि उपरोक्त केस में रिव्यू पिटिशन फाइल हो चुकी है। जल्दी ही कोर्ट में सुनवाई होगी।
पीलीभीत के जिला चिकित्सालय में मरीज देखते चिकित्सक।संवाद- फोटो : संवाद
पीलीभीत के जिला चिकित्सालय में मरीज देखते चिकित्सक।संवाद- फोटो : संवाद