मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह प्रकरण में अधिवक्ता शैलेेंद्र सिंह व अन्य के मामले में अदालत ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को हाजिर होने के लिए दूसरा नोटिस भेजा है। केस मेें अन्य प्रतिवादी हाजिर हो चुके हैं। अदालत ने शैलेंद्र सिंह के अलावा नारायनी सेना के केस के वाद में सुनवाई के लिए ६ मई की तारीख तय की है।
शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह की अदालत में लखनऊ उच्च न्यायालय के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह व अन्य के मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रतिवादियों में से एक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दोबारा नोटिस दिया। एक नोटिस उन्हें पहले जा चुका है। लेकिन इसके तामील न होने के कारण यह दूसरा नोटिस भेजा गया है।
उधर, शाही मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद व अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे। वादी एडवोकेट शैलेंद्र सिंह ने बताया कि अदालत मेें अब उनके मामले में ६ मई को सुनवाई होगी। अन्य दावे के वादी नारायनी सेना के अध्यक्ष मनीष यादव ने बताया कि अदालत ने ६ मई की सुनवाई की तारीख तय की है।