मथुरा। एआरटीओ कार्यालय में एक अप्रैल 2019 से पहले के ऐसे वाहनों का अब कार्य कोई कार्य नहीं होगा, जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी। परिवहन विभाग ने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी है। एक अप्रैल 2019 से पहले वाहनों पर यह नंबर प्लेट लगनी जरूरी है। इसके बाद जितने वाहन डीलर के यहां से खरीदे गए हैं, उन वाहनों पर नंबर प्लेट लगाकर दी जा रही है। एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहन स्वामियों को नंबर प्लेट के लिए डीलर से संपर्क करना होगा। एआरटीओ प्रशासन बबिता वर्मा ने बताया कि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन संबंधी कोई भी कार्य एआरटीओ कार्यालय में नहीं हो सकेगा। 19 अक्तूबर से इस पर प्रतिबंध लगा दिया है।
फर्जीवाड़ा रोकने को लगाई जाएगी प्लेट
फर्जीवाड़ा रोकने को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा रही है। वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर के संग ही इंजन और चेसिस नंबर ऑनलाइन होंगे। इससे वाहन चोरी होकर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर संचालन करने पर पकड़ा गया तो ऑनलाइन चेसिस और इंजन नंबर से मिलान किया जाएगा। न होने पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद