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विधवाओं को विदेश ले जाने की नहीं ली थी अनुमति

Tue, 06 Dec 2016 11:53 PM IST
अमर उजाला मथुरा
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एफिल टावर देख स्वदेश लौटीं विधवाएं - फोटो : Amar Ujala
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वृंदावन के आश्रमों की विधवाओं को बिना अनुमति विदेश ले जाने पर संस्था सुलभ इंटरनेशनल को विधिक सेवा प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है। पांच दिन में नोटिस का जवाब मांगा है।  
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बता दें कि सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस की ओर से विधवाओं को भ्रमण के लिए विदेश ले जाया गया था। इस आशय की खबरें मीडिया में प्रकाशित र्हुइं। इसका संज्ञान लेकर विधिक सेवा प्राधिकरण ने लिया है। मंगलवार को प्राधिकरण के सचिव अनिल यादव ने वृंदावन स्थित चैतन्य विहार महिला आश्रय सदन प्रथम और द्वितीय का निरीक्षण किया। सचिव के निरीक्षण में पाया गया कि सुलभ इंटरनेशनल की ओर से रासबिहारी सदन की विधवा मानू घोष और लीलाकुंज सदन से गरोवनी शील को पेरिस ले जाया गया लेकिन इसकी अनुमति आश्रय सदन से नहीं ली गई। 

आश्रय सदन को बताया गया कि वह विधवाओं को दिल्ली ले जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान जब प्राधिकरण के सचिव लीलाकुंज सदन में पहुंचे तो यहां एक विधवा महिला ने बताया कि संस्थान के लोग जबरन लिखवाने के प्रयास में लगे हैं कि यहां पर उचित इलाज नहीं हो रहा है, इससे अच्छा इलाज सुलभ कराएगी। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अनिल यादव ने बताया कि सुलभ की प्रतिनिधि विनीता वर्मा को नोटिस जारी कर पांच दिन में जवाब मंागा है। 
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प्राधिकरण अध्यक्ष, सचिव करते है नियमित निरीक्षण
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला न्यायाधीश रमेश तिवारी और सचिव अनिल कुमार यादव द्वारा वृंदावन के विधवा आश्रय सदनों का नियमित निरीक्षण किया जाता है। इन सदनों में विधवाओं की देखरेख, स्वास्थ्य सहित अन्य मूलभूत जरूरतों के लिए समय-समय पर दिशा निर्देश दिए जाते हैं। 
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