बाबा जयगुरुदेव आश्रम में चल रहे निर्माण पर विकास प्राधिकरण ने रोक लगा दी है। यह कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में की गई। इसकी सूचना डीएम और एसएसपी को भी दे दी गई है।
जयगुरुदेव मंदिर के पीछे समाधि का निर्माण किया जा रहा है। इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। न केवल निर्माण रोकने के आदेश दिए हैं, बल्कि इसमें ग्राम पंचायत की जमीन को पट्टे पर देने पर भी कड़ी नाराजगी जताई है।
कोर्ट के आदेश को देखते हुए मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था को नोटिस जारी कर दिया है। इसमें उक्त स्थल पर निर्माण तत्काल प्रभाव से रोकने को कहा गया है।
रामकृष्ण यादव के नाम जारी नोटिस में विकास प्राधिकरण के सचिव विजय कुमार ने कहा है कि अब संशोधित मानचित्र के अनुरूप भी निर्माण न किया जाए। बताते चले कि इस निर्माण को लेकर हाईकोर्ट ने विकास प्राधिकरण से भी जवाब मांगा है।