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तत्कालीन वृंदावन कोतवाल के गैर जमानती वारंट जारी

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मथुरा। हत्या के मामले में गवाही देने कोर्ट में हाजिर न होने पर तत्कालीन वृंदावन कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार दुबे पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। जिला जज राजीव भारती ने उनका गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही उनका आधा वेतन काटने के आदेश भी फिरोजाबाद एसपी को दिए हैं।
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वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2020 में हत्या की वारदात हुई थी। इसमें तत्कालीन वृंदावन कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार दुबे गवाह थे। मुकदमे की सुनवाई जिला जज राजीव भारती की अदालत में चल रही है। तत्कालीन कोतवाली प्रभारी अदालत में गवाही देने नहीं पहुंच रहे हैं। इस पर अदालत ने संजीव कुमार दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। संजीव वर्तमान में जनपद फिरोजाबाद के उत्तर थाने के प्रभारी हैं।
अदालत ने उनका गैरजमानती वारंट जारी करते हुए 6 अप्रैल को उन्हें तलब किया है, साथ ही एसपी फिरोजाबाद को पत्र उनका आधा वेतन काटने के आदेश जारी किए हैं। डीजीसी शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि जिला जज ने वृंदावन के तत्कालीन कोतवाली प्रभारी का गैर जमानती वांरट जारी किया है। वह लंबे समय से हत्या के मामले में कोर्ट के समक्ष गवाही देने को उपस्थित नहीं हो रहे हैं।
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