फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mathura: हत्या में शामिल नाबालिग को 11 माह 5 दिन की सजा...लाठी-डंडों से हमला कर उतारा था माैत के घाट

Tue, 08 Apr 2025 11:52 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा

सार

हत्या में शामिल नाबालिग को सजा सुनाई गई है। उसे ये सजा सुधार गृह में पूरी करनी होगी। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया है। सुनवाई के दाैरान नाबालिग ने मां के कहने पर जुर्म कबूल किया।
 
विज्ञापन
न्यायालय
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मथुरा में किशोर न्याय बोर्ड ने युवक की हत्या के दोषी नाबालिग को 11 माह 5 दिन की सजा और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। बोर्ड द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद नाबालिग को सुधार गृह भेज दिया गया।
विज्ञापन


 
Trending Videos

एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि कोसीकलां के गांव फालैन निवासी दर्शन देवी ने 20 अप्रैल 2024 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि पति मूलचंद नातिनी तेजस्वी को स्कूल से लेकर आ रहे थे। रास्ते में लच्छीराम बाबा मंदिर के पास गांव के कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश में उनके पति पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इससे घायल पति की जिला अस्पताल में मौत हो गई।

 

विवेचना में कपिल, मोनू रेसर उर्फ मुकेश, सोनू उर्फ सुरेंद्र, सचिन व एक नाबालिग की संलिप्तता मिली। कोर्ट ने नाबालिग की फाइल सुनवाई के लिए किशोर न्याय बोर्ड भेज दी। सुनवाई में नाबालिग ने मां के कहने पर जुर्म कबूल कर लिया। 

 
विज्ञापन

मंगलवार को बोर्ड ने नाबालिग को 11 माह 5 दिन तक सुधार गृह में रहने की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर नाबालिग को 5 दिन अतिरिक्त सुधार गृह में बिताने के आदेश दिए हैं।
 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें