मथुरा में किशोर न्याय बोर्ड ने युवक की हत्या के दोषी नाबालिग को 11 माह 5 दिन की सजा और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। बोर्ड द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद नाबालिग को सुधार गृह भेज दिया गया।
एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि कोसीकलां के गांव फालैन निवासी दर्शन देवी ने 20 अप्रैल 2024 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि पति मूलचंद नातिनी तेजस्वी को स्कूल से लेकर आ रहे थे। रास्ते में लच्छीराम बाबा मंदिर के पास गांव के कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश में उनके पति पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इससे घायल पति की जिला अस्पताल में मौत हो गई।
विवेचना में कपिल, मोनू रेसर उर्फ मुकेश, सोनू उर्फ सुरेंद्र, सचिन व एक नाबालिग की संलिप्तता मिली। कोर्ट ने नाबालिग की फाइल सुनवाई के लिए किशोर न्याय बोर्ड भेज दी। सुनवाई में नाबालिग ने मां के कहने पर जुर्म कबूल कर लिया।
मंगलवार को बोर्ड ने नाबालिग को 11 माह 5 दिन तक सुधार गृह में रहने की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर नाबालिग को 5 दिन अतिरिक्त सुधार गृह में बिताने के आदेश दिए हैं।