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जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले में माइक्रोमैक्स कंपनी को नया मोबाइल, वाद व्यय और क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने अपने निर्णय में ऐसी सभी कंपनियों को चेतावनी दी है, जो वायदे के मुताबिक सही मोबाइल उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा रही हैं।
यह मामला फोरम के सामने वर्ष 2013 में आया। वादी मनोज भारद्वाज निवासी ऋषि नगर महोली रोड ने दावा प्रस्तुत किया कि उन्होंने 13 अगस्त, 2011 को माइक्रोमैक्स कंपनी का एक मोबाइल क्रय किया, जो कुछ दिनों बाद खराब हो गया। मोबाइल गारंटी पीरियड में था, लेकिन सर्विस सेंटर और कंपनी के अधिकारियों ने कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दी।
फोरम की ज्यूरी अध्यक्ष योगेंद्र सिंह, सदस्य रामबाबू केवट और सूफिया अशरफ के सामने वादी के अधिवक्ता राजेश कुमार जादौन ने अपने साक्ष्य पेश किए। वहीं प्रतिवादी कंपनी की ओर से भी प्रतिवाद किया गया।
सभी तथ्यों पर गौर करते हुए ज्यूरी ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सभी कंपनियों को आगाह किया है कि जो गारंटी और वारंटी में वादे किए जा रहे हैं, उन्हें पूरा करना होगा। वादी को उसी मॉडल या उससे बेहतर मॉडल का मोबाइल, वाद व्यय और मानसिक पीड़ा के लिए 2000 रुपये अदा किए जाने का निर्णय सुनाया गया है।