मथुरा। ट्यूशन शिक्षक को छात्रा के अपहरण में अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट विपिन कुमार की अदालत ने तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
राया कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली एक छात्रा (किशोरी) घर के समीप ही रहने वाले भूपेंद्र के यहां ट्यूशन पढ़ने जाती थी। भूपेंद्र 11 जून २०18 को किशोरी को किताब दिलाने के नाम पर फुसलाकर भगा ले गया। किशोरी के चाचा ने आरोपी के खिलाफ राया कोतवाली में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने भूपेंद्र को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से किशोरी को बरामद भी किया। पुलिस की चार्जशीट आने के बाद मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट विपिन कुमार की अदालत में हुई। स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु ने बताया कि अदालत ने आरोपी को किशोरी के अपहरण का दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। संवाद