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मथुरा: वकील के छह हत्यारोपी अदालत में दोषी साबित

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वकील के छह हत्यारोपी अदालत में दोषी साबित
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-पांच वर्ष पूर्व घर के बाहर टहलते समय मारी थी गोली
संवाद न्यूज एजेंसी
मथुरा। पांच वर्ष पूर्व वृंदावन के रामनगर में घर के बाहर टहलते समय वकील पर गोलियां बरसाकर हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले छह हत्यारोपी अदालत में दोषी पाये गए। इनमें से एक वारदात के बाद से जेल में है। बृहस्पतिवार को पांच को दोष सिद्घ होने के बाद जेल भेज दिया। न्यायालय द्वारा शुक्रवार को सजा पर निर्णय सुनाया जाएगा।
वारदात २६ अक्तूबर २०१७ की है। युवा अधिवक्ता राम गोपाल सिंह निवासी रामनगर वृंदावन अपने पुत्र हेमंत सिंह के साथ रात करीब ९ बजकर ३० मिनट पर घर के बाहर टहल रहे थे। अचानक छह हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं, जिससे एक गोली अधिवक्ता को लगी। लहूलुहान अधिवक्ता को आनन-फानन में नयति अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। हत्या की रिपोर्ट अधिवक्ता के पुत्र हेमंत सिंह ने वृंदावन कोतवाली में नंदलाल, कन्नूु उर्फ वीरेंद्र, गोविंदा, रिंकू, रूपा निवासीगण राजपुर वृंदावन के खिलाफ वृंदावन कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। गोविंदा को छोड़कर सभी को बाद में जमानत मिल गई।
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केस की सुनवाई अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश-३ न्यायाधीश संतोष कुमार तृतीय की अदालत मेें हुई। एडीजीसी भीष्म दत्त सिंह तोमर ने मामले में दस गवाह पेश किए। अदालत ने सभी छह अभियुक्तों को दोष सिद्ध करार दिया। दोष सिद्ध करने के बाद अदालत ने सभी पांच अभियुक्तों को जेल भेज दिया। एडीजीसी ने बताया कि अदालत ने सभी अभियुक्तों को दोषी पाया है। केस पर शुक्रवार को अदालत निर्णय सुनाएगी।
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जमीन की खरीद-फरोख्त में हुआ था विवाद
एडीजीसी भीष्म दत्त सिंह तोमर ने बताया कि अधिवक्ता रामगोपाल सिंह जमीन की खरीद फरोख्त का काम करते थे। इस काम में अभियुक्तगण भी उनके साथ शामिल थे। किसी बात को लेकर अभियुक्तगण की अधिवक्ता से रंजिश हो गई। जिसके चलते गोली मारकर उनकी हत्या कर दी।
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