मथुरा। लगभग ढाई वर्ष पूर्व थाना गोविंद नगर क्षेत्र की एक कॉलोनी में हुई छेड़छाड़ की वारदात में अदालत ने दोषी को पांच वर्ष का कारावास व 26 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
घटना 4 मई 2018 को थाना गोविंद नगर क्षेत्र की है। पड़ोस का रहने वाला युवक फिरोज खान ने घर में घुसकर युवती के साथ छेड़छाड़ की तथा विरोध करने पर मारपीट भी की। युवती ने थाना गोविंद नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई। केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अंचल लवानियां की अदालत में हुई। अदालत ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त फिरोज खान को पांच वर्ष का कारावास तथा 26 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। एडीजीसी अभिषेक कुमार ने बताया कि युवती ने दुष्कर्म की भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी लेकिन जांच में यह गलत निकली। अदालत ने छेड़छाड़ में पांच वर्ष का कारावास तथा 26 के जुर्माने की सजा सुनाई है।