मथुरा। श्रद्धालुओं को नशीला पदार्थ खिलाकर लूटपाट करने वाले को कोर्ट ने आठ साल की सजा सुनवाई और एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
22 दिसंबर 2011 को वृंदावन कोतवाली पुलिस ने गोधूलीपुरम चामुंडा मंदिर निवासी दीपक गौर उर्फ दीपू को गिरफ्तार किया था। उसके पास से 400 ग्राम नशीला पाउडर डायजापाम बरामद हुआ था। पूछताछ में आरोपी ने बताया था, कि वह ब्रज दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को विश्वास में लेकर उनके खाद्य पदार्थ में नशील पाउडर मिलाकर उनसे लूटपाट करता है। पुलिस ने उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया।
मुकदमे की सुनवाई एडीजे सप्तम विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट विद्याभूषण पांडेय की अदालत में हुई। शनिवार को कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर दीपक गौर उर्फ दीपू को दोषी ठहराते हुए सजा सुनवाई है। निर्णय सुनाए जाने के बाद अदालत ने उसका सजाई वारंट जारी कर जेल भेजने के आदेश दिए हैं। फिलहाल वह जमानत पर था।