मथुरा के थाना मगोर्रा के गांव भदार में सात साल पहले पत्नी की चाकुओं से गोदकर हत्या के मामले में दोषी करार दिए अभियुक्त को एडीजे-3 मनोज कुमार मिश्रा की अदालत ने बुधवार को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
2016 की है घटना
घटना 11 अप्रैल 2016 की है। चमेली देवी ने रिपोर्ट में बताया था कि उसकी पुत्री लक्ष्मी की हत्या उसके पति नंदराम पुत्र करन सिंह निवासी भदार ने चाकुओं से गोदकर कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस को अभियुक्त के पड़ोसी विक्रम के मकान में लक्ष्मी का शव मिला, जिसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की।