मथुरा। बीटेक व एमटेक की छात्राओं को झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी आईआईटियन बाबा की जमानत अर्जी शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट ने खारिज कर दी। बाबा को जमानत दिलाने के लिए हाईकोर्ट से अधिवक्ता बहस करने के लिए आए थे।
उड़ीसा के भुवनेश्वर एवं हाल राधाकुंड निवासी अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण के खिलाफ एक युवती की तहरीर पर गोवर्धन पुलिस ने 25 मार्च को प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस की जांच में आईआईटियन बाबा के खिलाफ कई युवतियों ने दुष्कर्म तथा गंदर्भ विवाह का आरोप लगाया। पुलिस ने दो जून को बाबा को कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। जेल में बंद बाबा ने एडीजे/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट के यहां जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। शुक्रवार को बाबा को जमानत दिलाने के लिए हाईकोर्ट से अधिवक्ता आए। उन्होंने बाबा को निर्दोष बताते हुए जमानत दिलाने का भरसक प्रयास किया लेकिन एडीजीसी की दलील, साक्ष्य, पुलिस रिपोर्ट एवं गवाह के आधार पर कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।