मथुरा। अपर जिला जज न्यायालय के आदेश के बाद भी प्रशासन ने राया ब्लॉक प्रमुख के पद पर निर्वाचित सावित्री देवी को शपथ नहीं दिलाई। 21 दिन तक सावित्री ने डीएम से लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी तक से मुलाकात की, लेकिन शपथ नहीं हो सकी। इससे परेशान होकर अब उन्होंने दो दिन में शपथ न दिलाने पर बेमियादी अनशन की चेतावनी दी है।
2021 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में राया ब्लॉक प्रमुख पद के लिए भाजपा से सावित्री देवी ने नामांकन किया था। उनके अलावा चंचल चौधरी और प्रगति चाहर ने भी नामांकन किया था। सावित्री द्वारा चंचल के नामांकन पर आपत्ति निर्वाचन अधिकारी को दी गई थी, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुई और चंचल चौधरी ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुईं। इसके बाद सावित्री देवी ने 2021 में न्यायालय में इसके विरुद्ध याचिका दायर की थी। इसमें चंचल चौधरी का निर्वाचन अवैध बताया था।
न्यायालय में उन्होंने दलील दी कि राया ब्लॉक प्रमुख का पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित था, जबकि चंचल चौधरी अपनी आय के अनुसार क्रीमी लेयर में आती हैं। इसके लिए उन्होंने आय संबंधी दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। सुनवाई के बाद 4 फरवरी 2025 को अपर जिला जज प्रदीप कुमार तृतीय ने सावित्री देवी के पक्ष में आदेश सुनाया। उन्होंने चंचल चौधरी का निर्वाचन अवैध मानते हुए सावित्री देवी को राया ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित घोषित किया था।
उच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया है अपर जिला जज न्यायालय का आदेश
मामले में जब जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रशासन कोई लापरवाही नहीं कर रहा है। 20 फरवरी को उच्च न्यायालय ने अपर जिला जज न्यायालय का आदेश स्थगित कर दिया है। इसकी जानकारी सावित्री देवी को भी दी गई है। इसके बाद भी उनके द्वारा गलत मांग की जा रही है। उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रशासन कोई कार्य नहीं कर सकता है।