वृंदावन में खुले स्थानों के साथ यमुना किनारे कूड़ा करकट जलाने या मलवा डालने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में 25 अगस्त को अहम सुनवाई होगी। एनजीटी ने इस सुनवाई में एसडीएम सदर और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से शामिल होने के आदेश दिए हैं।
ब्रज वृंदावन हैरिटेज एलायंस के संयोजक और सामाजिक कार्यकर्ता मधुमंगल शुक्ला ने बताया कि 23 फरवरी 2013 को नगर पालिका प्रशासन ने पालिका की पागल बाबा एसटीपी के समीप स्थित खत्ताघर की भूमि बेच दी। इसके बाद उन्होंने दो वर्ष तक पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन से कूड़ा डालने को नियत स्थान बनाने की गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई सकारात्मक रुख न दिखने के बाद मार्च 2015 को एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) में अपील दायर करते हुए कूड़ा घर के लिए नियत स्थान देने की मांग की थी। 22 जुलाई को सुनवाई में एनजीटी ने 25 अगस्त को एसडीएम सदर और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के दौरान शामिल होने के आदेश दिए हैं।