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Mathura News: मुंबई की कंपनी के साथ 11.47 करोड़ की धोखाधड़ी, प्राथमिकी

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गोवर्धन। वृंदावन में आवासीय परियोजना विकसित कर रही मुंबई की कंपनी के साथ जमीन का सौदा कराने के नाम पर धोखाधड़ी कर ली। इस मामले में गोवर्धन थाने में डीआईजी के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
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मूल रूप से पालघर, महाराष्ट्र के रहे वाले जिग्नेश गोसालिया ने दर्ज कराई प्राथमिकी में कहा है कि राधा वैली, मथुरा के रहने वाले कृष्ण मुरारी अग्रवाल, आगरा के प्रदीप कुमार गुप्ता और मथुरा के दीपक सिंघल ने उनके साथ जमीन की खरीद फरोख्त कराने के लिए एग्रीमेंट किया था। इसके बाद आरोपियों ने ग्राम जुल्हैंदी में करीब 1.2956 हेक्टेयर भूमि बेचने का भरोसा दिलाया। कंपनी ने 25 मार्च 2025 को उप-पंजीयक कार्यालय मथुरा में पंजीकृत बैनामे के जरिए करीब 11.47 करोड़ रुपये का भुगतान कर जमीन खरीद ली।
आरोप है कि पूरी जमीन का भुगतान करने के बावजूद कंपनी को अब तक केवल 0.6643 हेक्टेयर भूमि का ही कब्जा मिला है, जबकि शेष 0.6322 हेक्टेयर भूमि का कब्जा नहीं दिया गया। तीनों लोगों पर आरोप है कि वे आपसी साजिश के तहत शेष जमीन का कब्जा रोककर कंपनी से और धन उगाही करने तथा ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी का यह भी आरोप है कि आरोपी स्थानीय होने का फायदा उठाकर कर्मचारियों को लगातार धमका रहे हैं, जिससे कर्मचारियों में भय का माहौल है।
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सुरक्षा को देखते हुए कंपनी के प्रतिनिधि को निजी सुरक्षाकर्मी तक रखने पड़े हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने सर्किल रेट पर खरीदी गई जमीन को अधिक कीमत पर बेचकर धोखाधड़ी की और बैनामे की शर्तों का उल्लंघन किया। सीओ अनिल कुमार सिंह का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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