फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mathura News: मारपीट के मामले में कोर्ट के आदेश पर 23 पर प्राथमिकी

विज्ञापन
विज्ञापन
वृंदावन। अटल्ला चुंगी क्षेत्र में वाहन टकराने के बाद हुई मारपीट के मामले में पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर वृंदावन पुलिस ने आठ नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन

राया क्षेत्र के ग्राम सरदारगढ़ निवासी अंकित ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 21 जून की शाम वह अपने परिचित पवन, दरियाव, नम्मू, प्रेम और जीतू के साथ कार से अटल्ला चुंगी से पानीगांव की ओर जा रहा था। होटल श्याम इन के सामने उनकी कार की हल्की टक्कर शोभित श्रीवास्तव से हो गई। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर शोभित श्रीवास्तव ने अपने साथियों बलराम, सोनू, आदर्श, अमित अहिरवार, अमित कनौजिया, आनंद गौतम, बंटी गोला तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर उनकी कार रुकवा ली और मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित के अनुसार, जान बचाने के लिए उनके साथी पास के एक भोजनालय में घुस गए लेकिन हमलावर वहां भी पहुंच गए और बीच-बचाव कर रहे कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की।
आरोप है कि इस दौरान धारदार हथियार से हमला किए जाने पर पवन घायल हो गया। हमलावरों ने पानीगांव निवासी राकेश सिंह को जबरन अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों के विरोध के बाद आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गए। अंकित का आरोप है कि घटना के बाद जब वह शिकायत लेकर कोतवाली पहुंचे तो कार्रवाई के बजाय उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन

जमानत पर रिहा होने के बाद उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश के बाद वृंदावन कोतवाली पुलिस ने आठ नामजद और 15 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ सदर वरुण मिश्रा का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की है। जांच और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें