मथुरा। जिला जज आशीष गर्ग की कोर्ट से बुधवार को जानलेवा हमले के मामले में एक पिता और उसके दो बेटों को चार-चार साल की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। मंगलवार को इन तीनों को दोषी करार दिया गया था।
डीजीसी फौजदारी शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि घटना 14 जून 2017 की है। वादी मुकदमा गोविंद बल्लभ गौतम निवासी मनीपाड़ा, वृंदावन ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके बेटे रसिक बल्लभ गौतम और भतीजा नरसिंह बल्लभ गौतम के साथ मोहल्ले के कृष्ण मोहन, उसके बेटे प्राण गौतम और शरद द्वारा पुरानी रंजिश में लाठी-डंडे से मारपीट की गई थी। घायल काफी दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे थे।
इधर, पुलिस ने द्वारा दाखिल चार्जशीट के आधार पर कोर्ट में ट्रायल चला। कोर्ट ने साक्ष्य और गवाही के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।