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Mathura News: जिला जज ने गोविंद राम की अपील स्वीकार की

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बरसाना (मथुरा)। जिला न्यायाधीश आशीष गर्ग ने स्व. हरवंश गोस्वामी की लाडलीजी मंदिर की 6 माह की सेवा को लेकर दोनो पक्षों की बहस और पत्रावलियों के अवलोकन करने के बाद गोविंद राम गोस्वामी और उनके पुत्र बांके बिहारी गोस्वामी व रास बिहारी गोस्वामी की अपील को स्वीकार कर लिया है। जिला जज ने सिविल जज जूनियर डिवीजन द्वितीय के 3 जनवरी 25 के आदेश को निरस्त कर दिया है। जिला जज ने अग्रिम सुनवाई के लिए 11 मार्च की तिथि पर सिविल जज जूनियर डिवीजन द्वितीय मथुरा के यहां सभी पक्षों को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
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डीजे के स्टे आर्डर के विरूद्ध योगेश शर्मा हाईकोर्ट गए थे। जहां से प्रकरण की सुनवाई दो सप्ताह में करने के आदेश जिला जज को दिए थे। इसी आधार पर चार मार्च को अपीलार्थी गोविंद राम गोस्वामी और उनके पुत्रों बांके बिहारी व रास बिहारी और प्रतिवादी योगेश कुमार शर्मा, ब्रजराज शर्मा, दाऊजी गोस्वामी के केस की सुनवाई के बाद जिला जज ने अपना निर्णय सुनाया। जिला जज ने 24 पेज के निर्णय में विचारणीय न्यायालय सिविज जज जूनियर डिवीजन द्वितीय मथुरा के यहां सभी पक्षकारों को 11 मार्च को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। अब सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रकरण में नये सिरे से सभी बिंदुओं पर सुनवाई करेंगे। वहीं जिला जज द्वारा स्टे आर्डर को निरस्त कर दिया है।
बता दें कि स्व. हरवंश गोस्वामी की दो पत्नियां गुलाब देवी व माया देवी की कोई संतान नहीं थी। हरवंश की मृत्यु के बाद चचेरी बहन रेवती के नाती योगेश आदि ने माया देवी के निधन के बाद सेवा पर अपना दावा करते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन से 3 जनवरी को आदेश करा लिया। गोस्वामी समाज ने 28 अक्तूबर-24 को सेवा दाऊजी गोस्वामी से अक्षय राम थोक के अन्य हिस्सेदारों को सौंप दी।
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