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वृंदावन हादसा: जर्जर और अवैध भवनों को तत्काल ध्वस्त करने के आदेश, दोबारा सर्वे करके तैयार होगी सूची

Thu, 17 Aug 2023 09:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा

सार

मथुरा के वृंदावन में हादसे के बाद अब डीएम ने जर्जर और अवैध भवनों को तत्काल ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। दोबारा सर्वे करके नई सूची तैयार करने को भी कहा है। 
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वृंदावन में बिल्डिंग गिरने से पांच की मौत, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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तीर्थनगरी मथुरा के वृंदावन में 15 अगस्त की शाम को जर्जर मकान ढहने से पांच लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आया है। बुधवार को डीएम ने विकास प्राधिकरण और नगर निगम को आदेश दिया। कहा कि जर्जर और अवैध रूप से बने भवनों को ध्वस्त किया जाए। पूर्व में जिनको नोटिस जारी हो चुके हैं, उनके खिलाफ पहले कार्रवाई की जाए। साथ ही नए सिरे से सर्वे भी किया जाए। इसकी रिपोर्ट से एक सप्ताह के भीतर मांगी गई है।
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डीएम पुलकित खरे ने बताया कि वृंदावन में गिरासू मकानों का सर्वे करने के लिए समिति गठित की है, जिसमें अपर नगर आयुक्त क्रांतिशेखर सिंह, डिप्टी कलेक्टर रितु सिरोही, डिप्टी कलेक्टर राजकुमार भास्कर, विशेष कार्याधिकारी एमवीडीए प्रसून द्विवेदी, मुख्य अभियंता नगर निगम मथुरा-वृन्दावन एके सिंह, मुख्य अभियन्ता मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण मनोज मिश्रा को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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समिति वृंदावन के वार्ड 67 कैमारवन, वार्ड 69 रतन छतरी व वार्ड 70 बिहारीपुर के प्रमुख मार्गों पर स्थित भवनों का सर्वे करेगी। साथ ही यह भी देखेगी कि वार्ड संख्या 67, 69 व 70 में वर्ष 2009 से पूर्व निर्मित भवन नियमानुसार बने है या नहीं। 

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उन्होंने कहा कि निरीक्षण में पता चला है कि इन भवन स्वामियों द्वारा मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है। जिन लोगों को ध्वस्तीकरण के आदेश पूर्व में जारी हो चुके हैं और समयावधि पूर्ण हो चुकी है। उन पर तत्काल कार्रवाई करें।
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